महिला पहलवान मामला: बृजभूषण को कोर्ट ने किया समन, 18 जुलाई को पेश होने का आदेश

भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में कोर्ट ने पेशी के लिए 18 जुलाई के लिए तलब किया है। बृजभूषण शरण सिंह के अलावा इस मामले में उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी कोर्ट ने समन किया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए और 354 डी और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 ए, 506 के तहत आरोप लगाए हैं।

बता दें, इस मामले में सुनवाई पहले 1 जुलाई को भी हुई थी। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार करने के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की थी।

आपको बता दें, बालिग पुलिस ने इस मामले में 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। और पुलिस ने कहा कि बालिग पहलवानों ने जिस जगह पर उनके साथ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं वहां आरोपियों की मौजूदगी के सबूत मिले है।