सीलबंद कवर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके ठोस कारण देने जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक बड़े फैसले में सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाने वाली विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने और सील कवर को लेकर आया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इसके पीछे ठोस कारण दिए जाने चाहिएं।

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला ‘थिन एयर’ में नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे ठोस कारण दिए जाने चाहिएं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘सरकार को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अदालत को समझाना होगा। फिर यह भी बताना होगा कि इस तरह की चिंता कैसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर हावी हो जाती है’।

अपने फैसले में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सुरक्षा कारण का हवाला देकर मना करने के कारण को नहीं बताना और महज़ सीलबंद लिफाफे में अदालत को बताना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में शामिल होने से राज्य निष्पक्षता से काम नहीं कर पाएगा। अदालत ने कहा कि अपनाई गई सीलबंद कवर प्रक्रिया ने याचिकाकर्ता को असमंजस में डाल दिया और ये तरीका प्राकृतिक न्याय और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है।