पन्द्रह साल का साथ रहा ,कोर्ट से उमर अब्दुल्ला और पायल का तलाक मंजूर किया

तहलका वेब डेस्क

31 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल को तलाक दे दिया, क्योंकि दंपति ने अदालत को सूचित किया कि उनके बीच आपसी समझौता हो गया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने समझौते को स्वीकार कर लिया और उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका का निपटारा कर दिया। उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों ने अपने सभी विवादों को सुलझा लिया है और विवाह को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

यह मामला लगभग एक दशक से लंबित था। उमर अब्दुल्ला ने 2016 में शादी के अपूरणीय रूप से टूटने का हवाला देते हुए तलाक के लिए याचिका दायर की थी। उनकी अर्जी को पहले पारिवारिक अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2024 में इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा था। मध्यस्थता प्रक्रिया के बाद समझौता होने पर, अदालत ने शुक्रवार को तलाक मंजूर कर लिया और मामले को बंद कर दिया। उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1994 में हुई थी और वे 2009 से अलग रह रहे हैं।