राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से सूरत सत्र न्यायालय का इनकार

गुजरात में सूरत के सत्र न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसके वाद इस मामले में अन्य विकल्प देखने की बात कही है।

कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अपने फैसले में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। याद रहे निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी।

इस फैसले पर रोक के लिए राहुल गांधी सेशंस कोर्ट में गए थे। कोर्ट के आज के फैसले के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा – ‘कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों पर जाएंगे।’

इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी आज शाम 4 बजे राहुल गांधी की अदालती अपील के मामले में मीडिया को जानकारी देंगे। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से जीतकर सांसद बने थे।

राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत में अर्जी दायर की थी। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किए थे जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था।