नो मोर मौज मस्ती इन गोवा

अगर आप आने वाले दिनों में गोवा आकर जम कर मौज मस्ती का प्लान बना रहे हैं तो हो जाइए सावधान! क्योंकि अब वहां की सरकार इन मामलों में छूट नहीं देना चाहती।

गोवा गवर्नमेंट ने टूरिज्म एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिसके तहत पब्लिक प्लेसिस पर ड्रिंक करने या फिर खाना बनते वक्त पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना अथवा तीन महीने तक की जेल हो सकती है। इस बाबत गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी जारी करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस संबंध में बिल अभी विधान सभा में पारित किया जाना बाकी है लेकिन एक बार कानून बन जाने के बाद गोवा में टूरिस्ट उस मौज मस्ती से वंचित रह जाएंगे जिसके लिए वे कभी गोवा का रुख करते रहे हैं। गोवा के बीच हमेशा से ही देसी और विदेशी टूरिस्टों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन रहे हैं।यहां आकर जमकर मौज मस्ती करने का ख्वाब सैलानी पाले रखते हैं।