इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 23 मई तक जमानत मिली

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 23 मई तक के लिए अग्रीम जमानत मिल गयी है। उन्होंने हिंसा को उकसाने के मामले मेंं अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में इमरान खान की पार्टी के सदस्य उपस्थित हैं। वे अपने नेता के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। याद रहे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के गुरूवार को इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने और उन्हें तत्काल रिहा करने के आदेश के बाद पूर्व पीएम अग्रिम जमानत के लिए आज (शुक्रवार) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए।

इस बीच उनकी पार्टी पीटीआई के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद आने को कहा है। इमरान कान आज कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस मौके पर एक रैली की घोषणा की है और समर्थकों से अपने नेता के संबोधन के लिए अदालत के समीप एकत्रित होने को कहा है।

पूर्व पीएम को मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था जब जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था। हालांकि, खान ने लगाया है कि उन्हें अगवा कर लिया गया था न कि गिरफ्तार किया गया था।

उधर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।  उसने पुलिस को खान को उच्चतम न्यायालय की सुरक्षा में रखने और सुबह 11 बजे उच्च न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि खान ने उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था जहां वह मामले में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुए थे, तो पूरी प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी जो उनकी गिरफ्तारी से बाधित हुई थी। न्यायालय ने खान को उनकी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के दिए गए फैसले का पालन करने का भी निर्देश दिया।