1 अक्टूबर से दिल्ली-NCR में ‘No PUC, No Fuel’: जानें ईंधन कब रुकेगा और ₹10,000 का चालान कब हो सकता है

पेट्रोल पंप पर वाहन की नंबर प्लेट और PUC वैधता की जांच का प्रतीकात्मक दृश्य
दिल्ली-NCR में ईंधन भरवाने से पहले वाहन मालिक अपने PUC प्रमाणपत्र की वैधता जांच लें। यह एआई तस्वीर है।

PUC नहीं तो Fuel नहीं! 1 अक्टूबर से दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों पर ₹10,000 का चालान

मोहिनी सेंगर | नई दिल्ली

पेट्रोल पंप पर पहुंचने से पहले PUC जरूर देख लें

अगर आप दिल्ली-NCR में गाड़ी चलाते हैं, तो 1 अक्टूबर से एक जरूरी बदलाव होने जा रहा है। वैध PUC यानी प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र के बिना गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं भरवाया जा सकेगा। यह नियम सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे NCR में लागू होगा। इसका मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना है।

PUC नहीं है तो पेट्रोल पंप पर क्या होगा?

अब तक PUC की जांच मुख्य रूप से सड़क पर गाड़ी चलाते समय होती थी। लेकिन नए नियम के बाद पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर भी इसकी जांच की व्यवस्था होगी।

इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों की मदद ली जाएगी। ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पहचानकर यह पता लगाने में मदद करेंगे कि उसके पास वैध PUC है या नहीं। अगर गाड़ी का PUC वैध नहीं है, तो उसे ईंधन देने से रोका जा सकता है।

₹10,000 का चालान किस बात पर?

यहां एक बात समझना जरूरी है। PUC नहीं होने पर पेट्रोल पंप से ईंधन न मिलना और ₹10,000 का चालान दो अलग बातें हैं।

₹10,000 के चालान की बात को सिर्फ इस तरह नहीं समझना चाहिए कि PUC खत्म होते ही पेट्रोल पंप पर ₹10,000 का जुर्माना लग जाएगा। बिना वैध PUC गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन नियमों के तहत कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है। इसलिए वाहन मालिकों को अपने वाहन का PUC समय पर बनवाकर रखना जरूरी है।

किन लोगों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए?

जिन लोगों के वाहन का PUC जल्द खत्म होने वाला है, उन्हें इसकी तारीख जरूर देख लेनी चाहिए। खासकर रोजाना ऑफिस, स्कूल या दूसरे कामों के लिए गाड़ी इस्तेमाल करने वालों के लिए यह जरूरी है, क्योंकि PUC खत्म होने के बाद पेट्रोल पंप पर परेशानी हो सकती है।

अगर आपका PUC पहले से वैध है, तो फिलहाल आपको किसी नए प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है। बस उसकी वैधता की तारीख जांच लें।

सरकार क्यों ला रही है यह नियम?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के मुताबिक वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण की बड़ी वजहों में शामिल है। इसी को देखते हुए 1 अक्टूबर 2026 से वैध PUC के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है

1 अक्टूबर से दिल्ली-NCR में पेट्रोल पंप जाने से पहले अपनी गाड़ी का PUC जरूर जांच लें। PUC वैध है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन इसकी अवधि खत्म हो चुकी है तो समय रहते उसे अपडेट करा लेना बेहतर होगा।