बिहार में 400 टन से ज्यादा चीनी स्टॉक पर FIR, कालाबाजारी रोकने के लिए जांच के आदेश

बिहार में चीनी स्टॉक की जांच करते अधिकारी
बिहार में चीनी की कीमतों और स्टॉक की जांच के लिए संयुक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। यह प्रतिनिधि तस्वीर है।

चीनी की कालाबाजारी करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी: मंत्री

  • मंत्री ने दिया 400 टन से अधिक चीनी रखने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश
  • सचिव ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों एवं सभी कार्यरत चीनी मिल संचालकों के पास भेजा पत्र
  • संयुक्त जांच टीम गठित कर चीनी मिलों और व्यापारियों के चीनी स्टॉक जांच कराने और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश

पटना, 20 अगस्त

लगातार चीनी के मूल्य में हो रही वृद्धि को गन्ना उद्योग मंत्री श्री संजय कुमार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने चीनी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बिहार में चीनी स्टॉक की जांच के आदेश

उन्होंने गुरुवार को बताया कि बिहार के सभी संचालित चीनी मिलों से लेकर राज्य में प्रर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। इसके बावजूद चीनी के मूल्य में वृद्धि होने की सूचना मिल रही है। इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीनी के व्यापारियों के पास 400 टन से अधिक चीनी का स्टॉक मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसकी जांच कराने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है।

पांच जिलों के डीएम और चीनी मिल संचालकों को पत्र

वहीं गन्ना उद्योग विभाग के सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों तथा सभी चीनी मिल संचालकों के पास पत्र भेजकर चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने और चीनी की बिक्री पर नियंत्रण करने के लिए टीम का गठन कर जांच कराने का निर्देश दिया है। चीनी मिलों द्वारा चीनी की बिक्री के बाद अधिकतम 7 दिन ही स्टॉक अपने परिसर में रख सकेंगे अन्यथा होगी कार्रवाई।

400 टन की स्टॉक सीमा और कालाबाजारी पर कार्रवाई

उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि कुछ चीनी मिलों और चीनी व्यापारियों द्वारा चीनी की कालाबाजारी की जा सकती है, जिससे चीनी की पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के बावजूद बाजार में इसकी कमी हो सकती है। भारत सरकार ने देश भर के चीनी व्यापारियों पर 1 अगस्त से 400 टन स्टॉक होल्डिंग सीमा लागू किया है और यह 30 नवंबर 2026 लागू रहेगा।

संयुक्त जांच टीम करेगी भौतिक सत्यापन

सचिव श्री सिंह ने संबंधित जिलाधिकारियों से कहा है कि जिले के एक वरीय उप समाहर्त्ता और ईख पदाधिकारी की संयुक्त जांच टीम गठित किया जाए। यह जांच टीम जिले में कार्यरत चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी स्टॉक और चीनी व्यापारियों के चीनी स्टॉकों का भौतिक सत्यापन करेगी। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के आदेश का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।