सीजेआई मामले में आईबी, सीबीआई प्रमुख, डीपीसी तलब

वकील बैंस ने लगाए हैं सीजेआई को बदनाम करने के षड्यंत्र के आरोप

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगे कथित यौन शोषण के आरोपों को साजिश बताने के मामले में आईबी डायरेक्टर, सीबीआई प्रमुख और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अदालत में तालाब किया गया है। इन अधिकारियों  के साथ जजों की अपने चैंबर में बात हो रही है। मामले की सुनवाई आज ही तीन बजे से होने वाली है।
अदालत ने उन वकील उत्सव बैंस को भी सुरक्षा देने का निर्देश दिया है, जिन्होँने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। बैंस ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज पेश किए हैं।
बुधवार सुबह सवा ग्यारह बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई और इस पूरे मामले को सीजेआई के खिलाफ साजिश बताने वाले वकील उत्सव बैंस ने कहा कि इस मामले में चीफ जस्टिस की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इस पर बेंच ने पूछा कि आपको क्या कहना है। जवाब में वकील बैंस ने कहा कि मैंने सीलबंद लिफाफे में मटीरियल दिए हैं। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, जो पूरी कहानी बयान करती है। वकील बैंस ने दावा किया कि एक औद्योगिक घराना चीफ जस्टिस को फंसाने के लिए इस साजिश के पीछे है।
स्पेशल बेंच ने दस्तावेज देखने के बाद अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप किसी जिम्मेदार जांच अधिकारी को मेरे चैम्बर में बुलाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर अभी दिल्ली से बाहर हैं। जॉइंट डायरेक्टर आ जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए इन हाउस पैनल जांच करेगा, लेकिन न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही बड़ी साजिश की भी अलग से जांच होनी चाहिए। इसके लिए एसआईटी बना कर मामले की छानबीन हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीबीआई प्रमुख और आईबी डायरेक्टर को कोर्ट में तलब होने का आदेश दिया। गौरतलब है कि कथित यौन शोषण के आरोप के बाद सीजेआई ने कहा था कि वह निर्दोष हैं और उनकी बेदाग छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आरोप लगाए जा रहे हैं।