मनी लॉन्ड्रिंग मामला: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि, अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही जांच भी प्रभावित हो सकती है।

इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से वर्ष 2018 में भी पूछताछ की थी। जैन ने कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की भी अर्जी लगाई थी किंतु उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी।

आपको बता दे, ईडी ने सत्येंद्र जैन को आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली में कर्इ शैल कंपनियां बनाई और खरीदी थी।

साथ ही जैन ने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरर्स से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी ट्रांसफर किया। ईडी ने जैन परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।