पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उनके कोचिंग संस्थान के तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत प्रदान की।
अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो सुरक्षा गार्डों को भी जमानत दे दी।
अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने पत्रकारों से कहा, “कुल छह लोगों को जमानत मिली है। अदालत ने सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत मंजूर की, इसके बाद उनके तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दी गई।”
यह मामला जून की शुरुआत में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद उनके दो सुरक्षा गार्डों ने कथित तौर पर गोलीबारी की।
इस घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) में खान सर का भी नाम शामिल किया गया था। अदालत ने उन्हें 9 जून को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था, जिसे बाद में 30 जून तक बढ़ा दिया गया था।
8 जुलाई को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला शुक्रवार को सुनाया जाना था, लेकिन जिला जज के अवकाश पर होने के कारण इसे 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।




