सुप्रीम कोर्ट से रोड रेज मामले में पीपीसीसी चीफ सिद्धू को राहत, सुनवाई अब 25 को

विद्यानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में एक नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनके वकील की तरफ से मामले की सुनवाई टालने की अपील को मानते हुए सर्वोच्च अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को रखी है।

सिद्धू के वकील पी चिदंबरम ने गुरुवार को अदालत में कहा कि यह मामला अचानक 2  फरवरी की रात को लिस्ट हुआ। सिद्धू ने अब नया वकील किया है, हमें जवाब के लिए वक्त दिया जाए।’ सर्वोच्च अदालत ने उनकी दलील मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 25 फरवरी के लिए तय की है।

सिद्धू एक पुराने (1998 का मामला) रोड रेज मामले में आरोपी हैं। इस मामले में पटियाला के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पहले शीर्ष अदालत ने सिद्धू को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उस समय शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था।

बता दें उस आदेश में उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सिद्धू को मेडिकल रिकॉर्ड सहित सभी सबूतों की जांच के बाद गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। सिद्धू पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के तहत आरोप लगाया गया था, हालांकि उन्हें सिर्फ 1000 रूपये जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने तब पाया था कि घटना 30 साल से अधिक पुरानी है और आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया।

अब सिद्धू के वकील नियुक्त हुए पी चिदंबरम ने सर्वोच्च अदालत में इस मामले की  सुनवाई टालने की अपील की थी, जिसे गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी को तय की गयी है। बता दें पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव एक ही चरण में होने हैं।