भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य येदियुरप्पा के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश

कर्नाटक के बेंगलुरु में अतिरिक्त शहर दीवानी और सत्र न्यायाधीश अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक निजी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश दिया है। येदियुरप्पा को कुछ समय पहले ही भाजपा ने पार्टी के सबसे ताकतवर बोर्ड संसदीय बोर्ड में शामिल किया है।

यह आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट के 7 सितंबर को विशेष न्यायालय को भ्रष्टाचार की शिकायत पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने के ठीक एक हफ्ते बाद आया है। बता दें निचली अदालत ने इस मामले में 8 जुलाई को शिकायत खारिज कर दी थी, क्योंकि राज्यपाल ने शिकायतकर्ता टीजे अब्राहम को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद हालांकि, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता राज्यपाल से मंजूरी लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। यह शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बीडीए (बैंगलोर विकास प्राधिकरण) के अनुबंध देने के बदले में रिश्वत ली थी।

अदालत के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा – ‘इनमें से किसी भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। मैं इन सभी मामलों से बाहर आऊंगा। ये चीजें स्वाभाविक हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।’