पाक की आतंकरोधी अदालत से इमरान खान को जमानत

एक बड़ी राहत के रूप में पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई के नेता इमरान खान को आतंकरोधी अदालत ने जमानत दे दी है। अपने नेता को जमानत मिलने पर उनके समर्थकों ने खुशी मनाई। अपने एक भाषण में कथित रूप से जजों और अधिकारियों को धमकी देने के मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने वीडियो के साथ एक ट्वीट किया है जिसमें दिख रहा है कि इमरान खान समर्थकों के बीच गाड़ी से निकल रहे हैं। उन्हें मीडिया के लोगों ने घेर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान की अंतरिम जमानत एक लाख रुपए के मुचलके पर पहली सितंबर तक मंजूर की है।

आरोप है कि इमरान खान ने पीटीआई की एक रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी भरे शब्द इस्तेमाल किये थे जिसके बाद उनके खिलाफ आतंकवाद की धाराओं से जुड़ा का मामला दर्ज कर लिया गया। इमरान खान के खिलाफ रविवार को आतंकवाद-विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि खान के वकीलों बाबर अवान और फैसल चौधरी की तरफ से कोर्ट में दी गयी अर्जी में कहा गया है कि सत्तारूढ़ पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) खान को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं की निडर आलोचना और बेहद स्पष्ट और मुखर रुख के कारण निशाना बना रहा है। सरकार के इशारे पर इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने उनके (खान के) खिलाफ झूठा और निराधार मामला दर्ज किया है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।