निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं : हाईकोर्ट

निर्भया दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती। साथ की कोर्ट ने दोषियों को एक हफ्ते के भीतर अपने सारे उपाए पूरे करने को कहा है।

दोषियों की फांसी टालने के मामले में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है, अलग-अलग नहीं। अदालत ने कहा कि चारों दोषियों को अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल एक हफ्ते के भीतर कर लें। एक हफ्ते बाद उनके डेथ वॉरंट पर तामील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

याद रहे केंद्र और तिहाड़ जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें निर्भया के चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाई गई थी। याचिका पर शनिवार और रविवार को विशेष सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

निर्भया के माता-पिता ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र की याचिका के जल्द निपटारे को लेकर गुहार लगाई थी, ताकि दोषियों को जल्द फांसी दी जा सके। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निर्भया के अभिभावकों को यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आदेश पारित किया जाएगा।