तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात निवासियों को ‘ठग’ कहने पर राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के गुजराती ठग बयान पर माफीनामा स्वीकार करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अहमदाबाद में तेजस्वी यादव का ट्रायल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तेजस्वी यादव को राहत देते हुए यह निर्णय लिया। इसके पहले, गुजरात निवासी हरेश मेहता ने तेजस्वी यादव के बयान पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में दिया था बयान कि ‘अब की परिस्थितियों में सिर्फ ‘गुजराती ही ठग’ हो सकते।