4 मई से ऑरेंज ज़ोन में व्‍यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के बारे में स्‍पष्‍टीकरण

देश में कोविड-19 के हालात पर काबू पाने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद सभी जोनों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं।
इन गाइडलाइन के अंतर्गत ग्रीन जोन में कुछ संस्थानों के खोलने, शराब दुकानों के खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश देते हुए सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी है। वहीं रेड जोन को पहले की तरह ही लॉक रखा जाएगा। जबकि ग्रीन जोन में आये इलाकों के लिए कुछ ख़ास प्रावधान बनाकर हल्की-फ़ुल्की छूट दी गयी है।
ऑरेंज ज़ोन में पूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा, बसों की इंटर-डिस्ट्रिक्‍ट (ज़िलों के अंतर्गत यानी अंतर्ज़िला) और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट (अंत:ज़िला) आवाजाही नहीं हो सकेगी।
वहीं इमरजेंसी होने पर टैक्सी और कैब में एक चालक और केवल दो यात्रियों के साथ आवाजाही की अनुमति होगी।
इसके अलावा केवल स्‍वीकृत गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों की अंतर्जिला आवाजाही की अनुमति दी गयी है। इसमें भी चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो व्‍यक्तियों को मौजूद रहने की अनुमति होगी।
ऑरेंज ज़ोन में अन्य सभी गतिविधियों को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी गयी है।
हालांकि, इस जोन में आने वाले राज्य/ संघशासित प्रदेश अपने आकलन और प्राथमिकताओं के आधार परकम संख्‍या में गतिविधियों की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं ।