सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बताया सीएए वसूली नोटिस वापस

सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के खिलाफ आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी वसूली के नोटिस वापस ले लिए हैं। साथ ही जिन लोगों से वसूली की गयी थी, उन्हें रिफंड का आदेश भी सर्वोच्च अदालत ने दिया है। नोटिस वापस लेने जानकारी यूपी सरकार ने शुक्रवार सर्वोच्च न्यायायलय में दी।

याद रहे सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यूपी सरकार ने वसूली नोटिस जारी किये थे  और कई  लोगों से वसूली भी की गयी थी। प्रदेश सरकार ने यह कार्रवाई आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर की थी। प्रशासन ने कुल 274 लोगों को वसूली नोटिस भेजे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ‘हम इस ( यूपी सरकार के फैसले) की सराहना करते हैं। सर्वोच्च अदालत में आज यूपी सरकार ने सूचित किया कि उसने 2019 में सीएए विरोधी 274 प्रदर्शनकारियों को उनके कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जारी नोटिस वापस ले लिए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी वापस ले ली गई है।’

प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने सर्वोच्च अदालत में बताया कि राज्य सरकार ने 14 और 15 जनवरी को आदेश जारी कर सभी 274 नोटिस वापस ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून कर तहत नया नोटिस जारी करने की इजाज़त मांगी थी।

सर्वोच्च अदालत ने साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को उन लोगों को रिफंड का निर्देश दिया, जो वसूली का भुगतान कर चुके हैं। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने सरकार को 2020 में आए कानून के तहत नई कार्रवाई और नोटिस शुरू करने की स्वतंत्रता दी।