रेप के आरोपी कर्नाटक के महंत शिवमूर्ति को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कर्नाटक के महंत शिवमूर्ति शरणारू को दो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महंत के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया गया है।

64 वर्षीय महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू मुरुघा मठ के प्रमुख हैं। और इनपर 6 दिन पहले रेप के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। और मामला सामने आने के बाद मुरुघा मठ के सभी छात्रों को सरकारी छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया था। किंतु कई माता-पिता अपने बच्चों को अपने साथ घर भी ले गए है।

सूत्रों के अनुसार, पीड़ित लड़की में एक लड़की के दलित होने के चलते उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत भी आरोप लगाए गए है। महंत की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर दलित संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद एससी और एसटी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।