नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल को राहत

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से जवाब माँगा, अभी खाली नहीं होगा हेराल्ड हाउस

सर्वोच्च न्यायालय से ”नेशनल हेराल्ड” के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को शुक्रवार बड़ी राहत मिली है। फिलहाल एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली नहीं करना पड़ेगा। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की याचिका पर शीर्ष अदालत ने दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उससे चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
अपनी याचिका में नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाई कोर्ट के हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने २८ फरवरी को लीज की शर्तें तोड़ने का दोषी पाते हुए एजेएल को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था।
वैसे एजेएल ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने एजेएल की याचिका को खारिज करते हुए उसे आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित इमारत को खाली करने का निर्देश दिया था। शहरी विकास मंत्रालय ने ३० अक्टूबर, २०१८ को कहा था कि एजेएल की ५६ साल पुरानी लीज ख़त्म हो चुकी है लिहाजा उसे परिसर खाली करना होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।   सोमवार को एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने आज एजेएल को राहत प्रदान की है।