अब 31 अगस्त तक भर सकते हैं आयकर रिटर्न

अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है और इस बात को लेकर आप परेशान हैं तो आप ठंडी सांस ले सकते हैं।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया है।

नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था. ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आगे बढ़ा दी है. टैक्स पेयर्स की संबंध‍ित श्रेण‍ियों की खातिर इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर नागरिकों से नई तारीख की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है. मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं.

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। इस बार आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को और समय दिया है। इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्त समय इनकम टैक्सपेयर्स को दिया गया है।

आयकर रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से भर सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए आपको अपनी आय से जुड़े सभी दस्तावेजों को तैयार करना होगा। इसमें आपकी कंपनी की तरफ से मिला फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, इंटरेस्ट सर्टिफ‍िकेट और लोन डिटेल भी शामिल है।

इस बार अगर किसी ने आईटीआर ड्यू डेट के बाद भरा तो आप पर भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है। ड्यू डेट के तहत आईटीआर न भरने पर आप पर 5 हजार रुपये तक पेनल्टी लगाई जा सकती है।

इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। इसलिए आईटीआर भरने के दौरान अपनी आय से जुड़ी सारी जानकारी सही सही देना बेहतर होगा। वेतनभोगीयों को आईटीआर 1 अथवा सहज फॉर्म भरना होगा।