RBI का बड़ा एक्शन: 135 NBFCs के रजिस्ट्रेशन रद्द

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) रद्द कर दिए हैं। RBI के अनुसार, इन कंपनियों ने नियामकीय मानकों और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।

RBI ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है, वे अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) के रूप में कोई वित्तीय कारोबार नहीं कर सकेंगी। केंद्रीय बैंक समय-समय पर ऐसी संस्थाओं की समीक्षा करता है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पंजीकरण रद्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें नियामकीय अनुपालन में कमी, आवश्यक पूंजी मानकों को पूरा न करना, वैधानिक दस्तावेज जमा न करना, कॉरपोरेट गवर्नेंस संबंधी खामियां या फिर वित्तीय गतिविधियों को बंद कर देना शामिल हैं।

RBI ने आम लोगों को सलाह दी है कि किसी भी वित्तीय संस्था के साथ लेन-देन करने से पहले उसकी नियामकीय स्थिति की जांच अवश्य करें। केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर अधिकृत NBFCs की सूची उपलब्ध है, जहां निवेशक और ग्राहक संबंधित कंपनी की वैधता की पुष्टि कर सकते हैं।

यह कदम वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। RBI का कहना है कि नियमों का पालन करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।