हिंदू देवी-देवताओं पर बने वीडियो को हटाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

यह कानूनी कार्रवाई वकील अमिता सचदेवा द्वारा दायर एक अपील के बाद सामने आई है, जिन्होंने राठी के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है। सचदेवा की याचिका में 21 मार्च को अपलोड किए गए एक वीडियो पर आपत्ति जताई गई है, जिसका शीर्षक " क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं- केरल स्टोरी 2 का पर्दाफाश है”।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (GAC) को लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा अपलोड किए गए एक विवादास्पद वीडियो को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर 15 दिनों के भीतर तेजी से फैसला करने का निर्देश दिया है। इस वीडियो पर मानहानिकारक होने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है।

इस वीडियो में, यूट्यूब पर 32.4 मिलियन (3.24 करोड़) सब्सक्राइबर्स वाले ध्रुव राठी ने प्राचीन हिंदू ग्रंथों में खान-पान की आदतों पर चर्चा की है। उन्होंने तर्क दिया है कि प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों ने भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण जैसे देवी-देवताओं द्वारा मांस और मदिरा के सेवन का उल्लेख किया है।

सचदेवा ने अदालत से यह निर्देश देने की प्रार्थना की थी कि GAC या तो उनकी लंबित अपील पर फैसला करे या इस कथित तौर पर अपमानजनक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दे।

न्यायाधीश स्वर्ण कांत शर्मा ने GAC को इस मामले को तय 15 दिनों की समय सीमा के भीतर सुलझाने का निर्देश दिया। GAC इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करने वाली एक संस्था है, जो ऑनलाइन सामग्री या खातों से संबंधित शिकायतों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करती है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने वीडियो की सामग्री की कड़ी आलोचना की. ASG ने दलील दी कि इस वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और असहिष्णु सामग्री शामिल है।

 उन्होंने कहा कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों (Intermediaries) को उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी और इस कथित तौर पर “आपत्तिजनक और नफरत भड़काने वाली सामग्री” को तुरंत हटा देना चाहिए था। एक पुराने खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए ASG ने कहा कि जब कोई सामग्री नुकसानदेह हो, तो उसकी पहचान करना और उस पर कार्रवाई करना मध्यस्थ की जिम्मेदारी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यूट्यूब को खुद ही इस वीडियो को हटा देना चाहिए था, अन्यथा इसे हटाने का निर्देश देने वाला न्यायिक आदेश आना ही चाहिए।