नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ़, अयोग्यता विधेयक पारित

एक तरह से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के पाकिस्तान वापस लौटने का रास्ता साफ़ करते हुए पाकिस्तान की सीनेट ने वह विधेयक पारित कर दिया है जिससे कोई भी सांसद जीवन भर के लिए अयोग्य नहीं होगा। यह अवधि अब पांच साल कर दी गयी है।

बता दें नवाज शरीफ (73) को 2017 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अयोग्य ठहराया था और 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह जीवन भर सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य हो गए थे। हालांकि, इस अवधि को नए विधेयक में पांच साल का कर दिया गया है जिससे उनका घर वापसी का रास्ता साफ़ हो गया है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवंबर 2019 से चिकित्सा उपचार के लिए लंदन में रह रहे हैं। शरीफ, तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सीनेट ने सांसदों की अयोग्यता को पूर्वव्यापी प्रभाव से पांच साल तक सीमित करने वाला विधेयक पारित कर दिया।

यह मान जा रहा है कि इस साल के आखिर में पाकिस्तान में जो चुनाव होंगे उसमें अपनी  नवाज़ शरीफ ही करेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अपने बड़े भाई और पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ से लंदन से लौटकर आम चुनाव में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के आग्रह के बाद यह विधेयक पास हुआ है। विपक्ष ने, हालांकि, इस का विरोध किया है और कहा है कि यह सब नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए किया गया है।