सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच में सुनाया है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, लेकिन 338 करोड़ रुपये ट्रांसफर होने का पहलू लगभग साबित हो रहा है। लिहाजा जमानत अर्जी खारिज की जा रही है।
इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करे। और प्रोसेस न होने पर फिरसे अर्जी दी जा सकती है।
बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे और 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में है और आप लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है।
मनीष सिसोदिया ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था किंतु हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।