
पटना: चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ ‘खान सर’ को कोचिंग सेंटर फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए फिलहाल किसी भी तरह की कठोर पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से खान सर को तत्काल गिरफ्तारी के खतरे से राहत मिली है।
यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर हुई हिंसा, तोड़फोड़ और कथित फायरिंग से जुड़ा है। घटना के बाद वायरल हुए एक वीडियो में संस्थान के सुरक्षा गार्डों को कथित रूप से हवाई फायरिंग करते हुए देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने दो गार्डों को हिरासत में लिया और जांच का दायरा बढ़ाया।
जांच के दौरान खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचाव के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील अरविंद कुमार महुअर ने अदालत में दलील दी कि खान सर को एक साजिश के तहत मामले में फंसाया गया है और उनका इस कथित फायरिंग से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसल खान को अंतरिम संरक्षण देते हुए पुलिस को उनके खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया। हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी और अदालत में अगली सुनवाई के दौरान आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
इस बीच, पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिद्वंद्विता को लेकर भी बहस तेज हो गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अदालत के आदेश ने खान सर को बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है।



