लाउडस्पीकर विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका कहा, लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं

लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा कि, इस्लाम अजान का अभिन्न अंग है किंतु लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।

आपको बता दे यूपी-महाराष्ट्र समेत देश के कई अन्य राज्यों में लाउडस्पीकर विवाद जारी है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में काबिज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई जगहों पर मंदिरों व मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी उतरवाए है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में लाउडस्पीकर से अजान की याचिका कर मांग उत्तर प्रदेश के बदायूं में रहने वाले इरफान ने दाखिल की थी, इस याचिका में नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति की मांग की थी किंतु इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।