दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के विजय नायर को 20 अक्टूबर तक भेजा गया न्यायिक हिरासत में

दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के गिरफ्तार कम्युनिकेशन इंचार्ज और आरोपी नंबर 5 विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हैं। उन्हें आज सीबीआई द्वारा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और सीबीआई ने कहा कि पूछताछ और जांच के लिए रिमांड को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं हैं इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।

कोर्ट में नायर के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर जरूरी केस डायरी नहीं मेंटेन कर रही हैं। केस डायरी को सीबीआई कोर्ट के सामने रखे और उन्होंने कहा कि विजय नायर को जबरन जेल में रखा जा रहा हैं।

विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगीं। रिपोर्ट के मुताबिक विजय नायर को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के ठेकों के लाइसेंस के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में गुटबंदी और साजिश में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

नायर मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ‘ओनली  मच लाउडर’ के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं। और पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार अभियान का कार्य संभालते हैं। उन्होंने पार्टी दिल्ली और पंजाब में पार्टी के लिए काम किया ही है साथ ही वह अब गुजरात में भी काम कर रहे हैं।

आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसके बाद दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह नीति वापस ले रही हैं। और इस मामले मे अगस्त में सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दिल्ली स्थित घर और कई अन्य राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी की थी।