राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन और कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. पिछले दिनों इस तरह की चार याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थीं.
जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता बनी तीन जजों की बेंच ने 121 वें संविधान संशोधन और एनजेएसी विधेयक की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा कि इन्हें अभी से दाखिल करना जल्दबाजी है और याचिकाकर्ता इन्हीं आधारों पर याचिकाएं दोबारा दाखिल कर सकते हैं. इस बेंच का गठन विशेषतौर पर इस मामले की सुनवाई के लिए हुआ था. बेंच ने इस मामले पर आज डेढ़ घंटे तक सुनवाई की लेकिन विधेयक पर चल प्रक्रिया के बीच में इस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने से जुड़े 121 वें संविधान संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं. ये याचिकाएं पूर्व अतिरिक्त महा न्यायाधिवक्ता बिश्वजीत भट्टाचार्य, एडवोकेट आरके कपूर व मनोहर शर्मा और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड असोसिएशन की ओर से दायर की थीं.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान में 121 वां संशोधन विधेयक और एनजेएसी विधेयक 2014, असंवैधानिक हैं क्योंकि ये संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव करते हैं.