बार बालाओं का अपना पेशा चुनने के अधिकार का ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों पर लगी पाबंदी को रद्द कर दिया है और महाराष्ट्र सरकार को बार मालिकों को लाइसेंस देने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 2014 में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में किए गए संशोधन को गलत माना और कहा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए ये संशोधन किया गया था. हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि दोनों प्रस्ताव भिन्न थे और 2014 का संशोधन सही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील खारिज कर दी. अंतरिम आदेश की जरूरत को रेखांकित करते हुए बेंच ने कहा, ‘मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 33ए (1) के प्रावधानों पर रोक सही है.
क्यों बंद किए गए थे डांस बार?