फैसलों का भविष्य

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग (बाएं) और अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग (बाएं) और अरविंद केजरीवाल

यूं तो देश के सभी राज्यों की भांति केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का बजट भी आम तौर पर वहां की विधान सभा में ही पास होता है. लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यों के साथ ही दिल्ली का बजट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है. लिहाजा केजरीवाल सरकार के इस्तीफे और फिर राष्ट्रपति शासन लग जाने के चलते इस बार दिल्ली का बजट संसद में पास हुआ. इस बजट के जरिए केंद्र सरकार ने अगले एक साल तक दिल्ली के लिए बहुत सी योजनाओं का खाका खींच लिया है. लेकिन उसने चंद दिन पुरानी दिल्ली सरकार के एक ऐसे फैसले को इस बजट में जगह नहीं दी जो आने वाले दिनों में पूरी दिल्ली का सियासी पारा बढा सकता है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार द्वारा घोषित उस बिजली सब्सिडी के प्रावधान को इस बजट से बाहर कर दिया है जिसके सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को बिजली के दामों में पचास फीसदी रियायत बख्शी थी. केंद्र ने दिल्ली के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 की पहली छमाही के लिए पारित किए गए लेखानुदान प्रस्ताव में आगामी पहली अप्रैल से बिजली की सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं रखा है. जबकि इस सब्सिडी को अलगे छह महीने तक बरकरार रखने के लिए दिल्ली सरकार ने लेखानुदान मांग के जरिए केंद्र से गुजारिश भी की थी. वित्त राज्यमंत्री नमो नारायण मीणा ने राज्यसभा में कहा कि केजरीवाल सरकार ने जिन सब्सिडियों की घोषणा की थी, उनके लिए नए बजट में कोई आवंटन नहीं किया गया है.

इस तरह केंद्र के इस फैसले के बाद साफ हो गया कि चार दिनों की चांदनी के बाद आगामी एक अप्रैल से दिल्ली के साढ़े 34 लाख उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े हुए दाम चुकाने होंगे. इस फैसले से आम आदमी पार्टी आगबबूला हो गई और उसने इसे कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत बता दिया. केंद्र सरकार से नाराज पार्टी का सवाल था कि जब दिल्ली के 90 फीसदी विधायक बिजली बिल में 30 फीसदी कमी करने के हिमायती थे तो ऐसे में सब्सिडी खत्म करने का क्या आधार था. गौरतलब है कि भाजपा ने भी अपने चुनावी घोषणापत्र में बिजली दरों में 30 फीसदी कमी करने की बात कही थी. उधर, कांग्रेस और भाजपा ने इसका ठीकरा केजरीवाल सरकार के 49 दिनों के कार्यकाल पर फोड़ना शुरू कर दिया.

तीनों पार्टियों के बीच छिड़े इस वाक युद्ध नें अभी गर्मी पकड़ी ही थी कि एक और खबर ने इस आग में घी उड़ेल दिया. इस खबर का ताल्लुक भी बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी के एक दूसरे फैसले से था. लेकिन इस बार खबर संसद के बजाय न्यायपालिका के रास्ते से आई. 21 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सरकार को निर्देश दिया कि वह अक्तूबर 2012 से दिसंबर 2013 तक के बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को दी गई 50 फीसदी माफी को लागू न करे. यह वह छूट थी जिसे केजरीवाल सरकार ने पिछले साल आंदोलन के दौरान बिजली के बिल नहीं भरने वाले तकरीबन 24 हजार लोगों के लिए लागू किया था. गौरतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी जब बिजली को लेकर आंदोलन कर रही थी तो उसने लोगों से बढ़े हुए बिल नहीं देने की अपील की थी. इसके बाद कई लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए थे. सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने इन लोगों के बिलों में 50 फीसदी छूट का फैसला किया था. लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस छूट को खत्म करके पूरा बिल वसूलने का आदेश सरकार को दे दिया है.

इस तरह देखा जाए तो बिजली जैसे मुद्दे को लेकर लिए गए केजरीवाल सरकार के दो अहम फैसले एक ही दिन में पलट गए. इसके अलावा दिल्ली की इस भूतपूर्व हो चुकी सरकार का 700 लीटर मुफ्त पानी देने का फैसला भी खतरे की जद में बताया जा रहा है. क्योंकि संसद में पास हुई दिल्ली सरकार की लेखानुदान मांगों में इस सब्सिडी को भी शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में बिजली वाले फैसले की भांति इसकी मियाद भी 31 मार्च तक सिमटनी तय लग रही है. जानकारों की मानें तो जब तक दिल्ली में नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक सब्सिडी समेत दूसरे सभी फैसलों को लागू रखने के लिए केंद्र का फैसला ही बरकरार रहेगा. ऐसे में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल के दूसरे कई फैसलों का भविष्य भी खतरे में दिख रहा है.

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेश पंत की मानें तो केजरीवाल सरकार के फैसलों को बदला जाना किसी भी नजरिए से अप्रत्याशित नहीं माना जाना चाहिए. वे कहते हैं, ‘केजरीवाल सरकार के फैसले पलटकर कांग्रेस पार्टी अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है जो उसने अाप को समर्थन देकर की थी. बहुत संभव है कि बिजली पानी के बाद केंद्र केजरीवाल के दूसरे फैसलों को भी बदल दे, लेकिन यह भी साफ है कि इस तरह की हरकतों से नुकसान उसको ही उठाना पड़ेगा.’

केजरीवाल सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के जारी रहने या खारिज हो जाने की संभावनाओं और आशंकाओं के बीच एक सरसरी नजर उसके 49 दिनों के कामकाज पर दौड़ाते हैं. 28 दिसंबर 2013 को रामलीला मैदान में शपथ लेने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जनलोकपाल बिल के मुद्दे पर 14 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. तमाम विवादों के बावजूद इस बहुत छोटे कार्यकाल में केजरीवाल सरकार ने कुछ उल्लेखनीय निर्णय भी लिए. इनमें वीआईपी कल्चर खत्म करने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन चलाने, बिजली-पानी के दाम घटाने और बिजली कंपनियों का आडिट करने जैसे निर्णय थे. साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और गैस के दामों में गड़बड़ी की शिकायत पर मुकेश अंबानी से लेकर केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने जैसे अहम फैसले भी थे. इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दल बनाने तथा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर भी आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ कदम बढ़ा चुकी थी. लेकिन अब उसके इस्तीफे और फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद इन फैसलों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं.  बिजली-पानी के फैसलों को लेकर जिस तरह पहले केंद्र सरकार और फिर हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे देखते हुए इन फैसलों के पूरे होने पर भी संदेह बढ़ने लगा है. हालांकि केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद उप राज्यपाल नजीब जंग आम आदमी पार्टी की सरकार के आदेशों को जारी रखने की बात कही थी. सरकार के इस्तीफे के फौरन बाद उन्होंने दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की जिसके बाद केजरीवाल सरकार के आदेशों को जारी रखने का फैसला लिया गया. उपराज्यपाल ने जन शिकायत प्रकोष्ठ व एंटी करप्शन हैल्पलाइन को जारी रखने के निर्देश देकर इस बात के संकेत भी दिए हैं. लेकिन जानकारों का मानना है कि इन संकेतों के बावजूद बहुत संभव है कि केजरीवाल सरकार के हल्के-फुल्के आदेशों को ही लागू रखा जाएगा जबकि बड़े फैसलों को रोल बैक या फिर स्लो मोशन वाले काम चलाऊ तरीके से निपटाया जा सकता है. कानूनी पहलुओं की पड़ताल करने पर जो पता चलता है उसका लब्बोलुआब यही है कि उप राज्यपाल और केंद्र सरकार ही अब दिल्ली को लेकर कोई फैसला करने के अधिकारी हैं. संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं, ‘किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में सरकारी फैसले लेने का अधिकार राज्यपाल अथवा उप राज्यपाल के पास रहता है. इसके अलावा केंद्र सरकार चाहे तो जरूरी समझे जाने पर उनके फैसलों में फेरबदल कर सकता है. इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली को लेकर किसी भी तरह के फैसले लेने की ताकत इस वक्त उप राज्यपाल नजीब जंग के पास ही है और अगर केंद्र सरकार चाहे ते उनके फैसलों को बदल भी सकती है.’ दिल्ली की वर्तमान संवैधानिक परिस्थितियों के संदर्भ में देंखे तो बिजली पानी के दामों पर उप राज्यपाल द्वारा केंद्र को भेजी गई लेखानुदान मांग का जो हश्र हुआ है वह सुभाष कश्यप की बातों को साफ तौर पर सिद्ध करता नजर आता है. ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार के बाकी फैसलों को सर के बल खड़ा न किया जाए लेकिन उन्हें तिरछा कर लटकाया तो जा ही सकता है. आम आदमी पार्टी भी इस आशंका से इंकार नहीं कर रही है. पार्टी प्रवक्ता गोपाल राय का कहना है कि पार्टी उपराज्यपाल के सभी आदेशों पर लगातार नजर रखे हुए है और सरकार द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों को लेकर किसी भी तरह का रोल बैक मंजूर नहीं किया जाएगा. उनका यह भी कहना था कि बिजली और पानी को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए था.

बिजली और पानी को लेकर केंद्र सरकार के रोल बैक के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा लिए गए ऐसे दूसरे प्रमुख फैसलों पर नजर डालते हैं जिनके भविष्य को लेकर आशंका नजर आती है.

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