अब भारतीय मानचित्र का गलत चित्रण करना भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार इस संबंध में एक विधेयक तैयार कर रही है. इसके पारित हो जाने के बाद कंपनियां और एजेंसियां सरकार की तरफ से बिना लाइसेंस के कोई मैप ऑनलाइन नहीं दिखा सकेंगी. इस विधेयक के अनुसार भारत का गलत नक्शा दिखाने वालों को अधिकतम सात वर्ष की जेल हो सकती है और उन पर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक, 2016 के मसौदे के अनुसार भारत से जुड़ी किसी भू-स्थानिक सूचना को प्राप्त करने, उसका प्रचार-प्रसार करने, उसको प्रकाशित करने या उसमें संशोधन करने से पहले शासकीय प्राधिकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा. कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताए जाने की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है. हाल ही में ट्विटर ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया था, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया था, जिसके बाद इसमें सुधार किया गया था.