16वें वित्त आयोग के गठन को मिली मंजूरी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी और अक्टूबर 2025 तक सौपनी होगी रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 16वें वित्त आयोग जो कि केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय के लिए जरूरी शर्तों को मंजूरी दे दी है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए जरूरी शर्तों को मंजूरी दे दी है। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी।”

बता दें, 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था और उनकी सिफारिशें 2025-26 तक वैध हैं। संविधान के आर्टिकल 280 के क्लॉज 1 के अनुसार वित्त आयोग का गठन हर पांचवें साल या पहले होना चाहिए। 16वें फाइनेंस कमीशन के एडवांस सेल को 21 नवंबर 2022 में वित्त मंत्रालय में गठित किया गया था।