सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले में जल्दी सुनवाई के आग्रह वाली याचिका को स्वीकार करते हुए 21 जुलाई की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। गांधी ने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
याद रहे मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय में इनकार कर दिया गया था जिसके चलते राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। अब सर्वोच्च अदालत इस मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।
राहुल गांधी के लिए अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका रखी। सीजेआई ने मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।
सिंघवी ने अदालत से राहुल गांधी की सुनवाई के लिए 21 जुलाई या 24 जुलाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया था। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई। अदालत ने कहा कि वह 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी।
याद रहे गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि इस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करेगा। इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।