मोदी सरनेम मानहानि मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उच्च अदालत इस मामले में अब 16 अगस्त को सुनवाई करेगी।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
यद् रहे कांग्रेस नेता को अपने बयान के कारण सूरत सेशन कोर्ट से दो साल की सजा मिल चुकी है। इसके चलते जनप्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी।
रांची में भाजपा नेता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।