गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी और सांसद के रूप में उनकी वापसी नहीं हो पाएगी।
याद रहे सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद इस सज़ा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया था। इस फ़ैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गयी थी। साथ ही उनसे सरकारी बंगला भी खाली करवा लिया गया था।
राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फ़ैसले के ही ख़िलाफ़ गुजरात हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे अब खारिज कर दिया गया था। इससे पहले न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।