चेन्नई के एक जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने रेल विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की गलती से ट्रेन से उतरते समय एक बुजुर्ग को चोट लग गर्इ थी और बुजुर्ग ने विभाग के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण फोरम में केस दर्ज कराया था।
बता दें, यह मामला दिसंबर 2021 का है रमेश नवजीवन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से अंकलेश्वर जा रहे थे वह ट्रेन के सेकेंड एसी कोच में सवार थे। लेकिन जब उनकी ट्रेन अंकलेश्वर पहुंची तो उनका कोच और तीन दूसरे एसी कोच प्लेटफार्म के बाहर जाकर रूकी। जिसकी वजह से उन्हें उतरने में काफी दिक्कत हुई और उन्हें कूदना पड़ा जिससे उन्हें चोट लग गई थी।
रमेश नवजीवन (बुजुर्ग यात्री) ने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग में की थी। रेलवे ने अपनी सफाई में कहा कि, अंकलेश्वर का प्लेटफॉर्म बड़ा करने का काम किया जा रहा था लेकिन तब तक वह हो नहीं पाया था। करीब 10 महीने बाद अक्टूबर 2022 में वह बन सका।
किंतु आयोग ने रेलवे की सफाई को नहीं माना और बुजुर्ग यात्री को हुई दिक्कत के लिए रेलवे को सेवा में कमी का दोषी बताया और रेलवे को आदेश दिया कि वह बुजुर्ग यात्री को 25 हजार रुपये दे और पांच हजार रुपये मुकदमे में आए खर्च का दे।