इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने दोनो आरोपियों को बरी कर दिया है।
सीबीआई अदालत ने लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील को मंजूर कर लिया है। अदालत ने आरोप संदेह से परे साबित न हो पाने के कारण निर्दोष करार देते हुए बरी किया है।
आपको बता दें, वर्ष 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी कांड में सीबीआई ने कुल 16 मामले दर्ज किये थे। और सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था। इन दोनों ने फांसी की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों का कहना है कि इन मामलों में कोई भी चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं है।
इस मामले में लंबी बहस के बाद न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एस एच ए रिजवी की खंडपीठ ने अपीलों का फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसका फैसला सुनाया है।