नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी है। सिंगल बेंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए हेराल्ड हाउस को दो हफ्ते के भीतर खाली करने का निर्देश दिया गया था जिसे अब चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने कहा था कि यदि भवन को दो हफ्ते में खाली नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
एजेएल ने अपनी याचिका में दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती देते हुए २१ दिसंबर के एकल बेंच के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग है। याचिका में कहा गया कि इंसाफ के हित में इमारत खाली करने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है क्योंकि रोक नहीं लगी तो ये कभी क्षतिपूर्ति न होने वाला नुकसान होगा।
एजेएल की याचिका पर ९ जनवरी को सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि २१ दिसंबर को नेशनल हेराल्ड हाउस को लेकर कांग्रेस को झटका लगा था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो हफ्ते के भीतर हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया था।
केंद्र सरकार ने ३० अक्टूबर को इस बाबत एक नोटिस दिया था जिसपर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। केंद्र ने ५६ साल की अपनी लीज खत्म कर दी थी और एजेएल को यह कहकर परिसर खाली करने को कहा था कि यहां प्रिंटिंग या प्रकाशन की गतिविधि से संबंधित कोई काम नहीं चल रहा।
एजेएल की तरफ से पेश हुए वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि अपील शनिवार की शाम को दायर की गयी थी और नौ जनवरी को मामले में सुनवाई होने की संभावना है।