ऐसे लोगों जो मेट्रो में सफर करते हुए शराब अपने साथ नहीं जा सकते थे, उनके लिए दिल्ली मेट्रो ने राहत भरा फैसला किया था। अब वे अपने साथ सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ले जा सकेंगे। अभी तक यह सुविधा सिर्फ मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही थी। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं होगा कोई मेट्रो के भीतर शराब पीने की कोशिश करे क्योंकि ऐसा होने पर सख्त सजा मिलेगी।
अब यात्री शराब की सील बंद बोतल सभी मेट्रो लाइन पर ले जा सकेंगे। इसका फैसला सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की एक समिति ने किया है। हालांकि, यात्री सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल ही ले जा सकेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में दो शराब की बोतल ले जाने की इजाजत इस शर्त पर मिली है मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव करने पर उचित कार्रवाई होगी। डीएमआरसी ने कहा – ‘मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित व्यवहार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।’
बता दें दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने के अलग नियम हैं और वे सिर्फ 25 किलो का वजन ही साथ ले जा सकते हैं। सिर्फ एक बैग ही इतने वजन का होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ, विस्फोटक, नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी, स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है, ले जाने की इजाजत नहीं है।