पाकिस्तान में कम से कम 50 मौलवियों ने फतवा जारी करके कहा है कि ट्रांसजेंडर शादियां कानूनन जायज हैं. ‘तंजीम इत्तेहाद-ए-उम्मत’ से जुड़े इन मौलवियों ने फतवे में कहा है कि ‘पुरुष होने की निशानी रखने वाले’ ट्रांसजेंडर व्यक्ति ‘महिला होने की निशानी रखने वाले’ ट्रांसजेंडर से शादी कर सकते हैं और इसी तरह ‘महिला होने की निशानी रखने वाली’ ट्रांसजेंडर ‘पुरुष होने की निशानी रखने वाले’ ट्रांसजेंडर व्यक्ति से शादी कर सकती हैं. हालांकि इस फतवे में यह भी कहा गया है कि ‘दोनों लिंग की निशानी रखने वाले’ ट्रांसजेंडर किसी से शादी नहीं कर सकते. इन्होंने ट्रांसजेंडर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से दूर रखने को गैर-कानूनी करार दिया और कहा कि जो मां-बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को संपत्ति से महरूम करते हैं वे ‘खुदा के खौफ’ को दावत देते हैं. मौलवियों ने सरकार से आह्वान किया कि ऐसे मां-बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए.