टाइटलर को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1984 सिख विरोधी दंगों में पेश होने का आदेश

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही उनके ही सुरक्षा कर्मियों के हाथों हत्या के बाद भड़के 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राजधानी के पुल बंगश इलाके में हुई हत्याओं के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट पेश की है।

अदालत ने सीबीआई की तरफ से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए टाइटलर को यह समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट के साथ सील कवर लिफाफे में वीडियो और वॉइस सैंपल भी पेश किया।

सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में इसी 20 मई को टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद पहली नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। एक गुरुद्वारे को आग के हवाले कर दिया गया था। विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने पहली नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद बाजार में इकट्ठी भीड़ को उकसाया और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे में आग लगाई गयी। साथ ही तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई।

सीबीआई ने बताया कि टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (दंगा) और 109 (भड़काना/उकसाना) के साथ 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। याद रहे सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए साल 2000 में जो नानावटी आयोग बना था उसने 2005 की अपनी रिपोर्ट में दंगों में राजनीति से जुड़े लोगों और कांग्रेस नेताओं के  शामिल होने के संकेत दिए थे।