ज्ञानवापी मामला: कोर्ट हिंदु पक्ष की याचिका पर सुनवाई को तैयार

ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत में आज सुनवाई हुई और हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया हैं। अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना है। चूंकि ज्ञानवापी मामला पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था इसलिए प्रशासन ने नगर में धारा 144 लागू कर दी है।

वाराणसी की अदालत में इस याचिका को पांच हिंदू महिलाओं ने दायर की थी, जिसमें इन्होंने मांग की थी कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के अंदर स्थित श्रृंगार गौरी स्थल की पूजा करने की अनुमति की मांग की गई थी। किंतु उनकी मांग पर मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध जताया था।

मुस्लिम समुदाय व मस्जिद प्रशासन ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है और इस मामले को अदालत के समक्ष नहीं सुना जा सकता, केवल वक्फ बोर्ड को ही इस विवाद पर फैसला करने का अधिकार है। और लगभग 21 दिनों तक चली इस बहस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

आपको बता दें, आज की सुनवाई से पहले वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने 24 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था और फैसले को सुरक्षित रखने का फैसला किया था, इसी फैसले की घोषणा आज होने की उम्मीद है।

19 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वेक्षण की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई थी, जिसमें मस्जिद के परिसर के अंदर एक संरचना, कथित तौर पर एक शिवलिंग को दिखाया गया था। साथ ही हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर स्थापित हैं।

किंतु मस्जिद के अधिकारियों ने शिवलिंग के संबंध में हिंदू याचिकाकर्ताओं के दावों को लेकर कहा था कि यह सरंचना एक फव्वारा था और कुछ नहीं। बता दे हिंदू पक्ष द्वारा किए गए कई बिंदुओं पर दिए गए तर्क पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेंगे।