जिनके भरोसे लाखों-करोड़ों लोग विमान यात्रा करते हैं वे इन्हें उड़ाने के योग्य भी हैं?

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डीजीसीए के नियमों के अनुसार सीपीएल के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को विमान चलाने के दौरान हुए सभी हादसों के बारे में बताना होता है. पांच साल के दौरान हुए हादसे या दुर्घटना के साथ-साथ अभ्यर्थी के खिलाफ की गई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की जानकारी भी देनी होती है. लेकिन ऐसा लगता है कि गरिमा ने अमेरिका में हुए दो लैंडिंग हादसों की जानकारी डीजीसीए को नहीं दी. 2011 में जब यह घटना सामने आई कि गरिमा ने फर्जी तरीके से लाइसेंस हासिल किया, तब स्पाइस जेट ने उन्हें निलंबित कर दिया. उनके साथ कई और लोगों को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था. इसका सीधा सा मतलब था कि उन सभी लोगों का विमान उड़ाने का करियर खत्म हो गया लेकिन गरिमा के लिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास पैसा और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क दोनों ही थे. उनके पिता तत्कालीन डीजीसीए के डायरेक्टर थे. वह भी जांच के दायरे में आए. मीडिया में आई खबरों के बाद पासी को पद का दुरुपयोग कर अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के आरोप में हटा दिया गया.

डीजीसीए प्रमुख ईके भारत भूषण ने स्पाइस जेट में गरिमा की नियुक्ति से संबंधित चिट्ठी मिलने के बाद पासी को पद से हटा दिया. चिट्ठी में कहा गया था कि गरिमा को नौकरी ‘विशेष परिस्थितियों’ के तहत दी गई थी. जांच के दौरान पाया गया कि एक और पायलट रश्मि शरण को अपने पिता के प्रभाव के कारण नौकरी मिली थी. फिलहाल रश्मि इंडिगो के लिए काम कर रही हैं. रश्मि के पिता आलोक कुमार शरण डीजीसीए के पूर्व संयुक्त निदेशक थे और जनवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं. शरण पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में रायपुर स्थित टचवुड फ्लाइंग स्कूल को लाइसेंस दिया, जिसके पास उस समय एक भी एयरक्राफ्ट नहीं था. उसी अकादमी से उनकी बेटी रश्मि शरण को भी पायलट का लाइसेंस दिया गया. उस समय शरण ट्रेनिंग और लाइसेंस विभाग के उपनिदेशक के पद पर तैनात थे. डीजीसीए के नियमों के अनुसार किसी भी फ्लाइंग क्लब को सीपीएल देने की अनुमति तभी मिल सकती है जब उसके पास काम करने लायक एयरक्राफ्ट हों. एयरोड्रम स्टैंडर्ड के अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के मुताबिक टचवुड एविएशन के पास उस समय एक भी एयरक्राफ्ट नहीं था. यहां तक कि क्लब के पास जरूरी सुविधाओं का भी नितांत अभाव था. छात्रों के लिए ब्रीफिंग रूम और एयरक्राफ्ट हैंगर भी नहीं थे.

यश फ्लाइंग स्कूल की सभी अनियमितताओं को देखते हुए लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए था. लेकिन टोंगिया तिकड़मों के जरिए लाइसेंस लेने में सफल रहे

रश्मि ने अपनी फ्लाइंग 2008 में टचवुड एविएशन से ही पूरी की थी. इसके एक साल बाद संस्थान पूरी तरह से बंद हो गया. सरन पर यह भी आरोप है कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने तीन बार विशेष परीक्षा सत्र की व्यवस्था की, जबकि ऐसा करना सरासर गलत है. लगातार पांच प्रयासों के बाद भी रश्मि एयर नेगिवेशन, एविएशन मीटरोलॉजी और एयरक्राफ्ट टेक्निकल विषयों की परीक्षा में सफल नहीं हो सकीं, जिसके बाद उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया. सामान्य परीक्षाएं हर तीसरे महीने आयोजित की जाती हैं, जबकि विशेष परीक्षाओं का आयोजन कुछ समय के अंतराल पर होता है.

डीजीसीए के नियमों के अनुसार अभ्यर्थी नियंत्रक से विशेष परीक्षा के लिए आवेदन तभी कर सकते हैं, जब विमान उड़ाने के पर्याप्त घंटे हों, या फिर नौकरी के अवसर हाथ से निकलने की स्थिति हो और अभ्यर्थी किसी एक पर्चे में फेल हो. 2007 में रश्मि जब पहली बार विशेष परीक्षा में शामिल हुईं, उस वक्त न तो उन्होंने जिन तीन विषयों में ‘बैक’ थी, उन्हें उत्तीर्ण किया था और न ही विमान उड़ाने के लिए जरूरी घंटों का अनुभव था.

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डीजीसीए के नियमों के अनुसार सामान्य परीक्षाएं हर तीसरे महीने होती हैं. नाम न छापने की शर्त पर हमारे एक सूत्र ने बताया कि हर परीक्षा के बाद लगभग छह हफ्ते का अंतराल रहता है. अक्सर इस नियम की अनदेखी डीजीसीए से संपर्क रखनेवाले अभ्यर्थियों के लिए कर दी जाती है. विशेष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आसान होता है क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत कम (पांच से दस) होती है. साथ ही इन परीक्षाओं मे नियंत्रक परीक्षा हॉल में बहुत चौकस भी नहीं रहते. इन परीक्षाओं में नकल करना बहुत आसान रहता है और असफल परीक्षार्थी भी पास हो जाते हैं. शरण मार्च 2012 में 28 फ्लाइंग स्कूलों को गलत ढंग से लाइसेंस देने और उप निदेशक के पद पर रहते हुए 190 करोड़ के घपले के आरोप में बर्खास्त कर दिए गए. लेकिन अगस्त 2012 में उनकी फिर से वापसी हो गई. पिछले साल सीबीआई ने उनके ऊपर बिलासपुर के एक फ्लाइंग स्कूल को गलत दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस देने के आरोप में केस दायर किया.

हालांकि इन सभी अनियमितताओं के खिलाफ उन्हें क्लीन चिट मिल गई. इसके बाद तत्कालीन डीजीसीए निदेशक भूषण ने विशेष परीक्षाओं के साथ 2011 में ऑनलाइन पायलट परीक्षाओं की भी शुरुआत की.

यशराज टोंगिया और उनके यश एयर फ्लाइंग स्कूल की कहानी और भी दिलचस्प है. सभी युवा और पुराने पायलट जो भारतीय विमानन उद्योग से थोड़ा भी परिचित हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन के यश फ्लाइंग स्कूल की कहानी जरूर जानते हैं. बॉलीवुड स्टार सोहेल खान ने भी फ्लाइंग लाइसेंस वहीं से लिया है. संस्थान की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि यश फ्लाइंग अकादमी भारत का सबसे बड़ा उड्डयन संस्थान है. 19 मई 2010 को इसी संस्थान से प्रशिक्षण ले रहे दो छात्रों की मौत एक विमान हादसे में हो गई. दोनों छात्रों में से एक फ्लाइट प्रशिक्षक और दूसरे ट्रेनी पाइलट की मौत विमान सीजेना-152 के क्रैश होने में हुई थी. विमान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और उज्जैन की सूखी नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास डीजीसीए से उठ चुका है. भारत का विमानन क्षेत्र असुरक्षित है, क्योंकि यहां के अधिकांश पायलटों में प्रशिक्षण की कमी है

इस दुर्घटना के बारे में डीजीसीए की जांच टीम ने विमान हादसे के लिए कम ऊंचाई पर फ्लाइंग के साथ विमान उड़ाने के दौरान कोई निगरानी न होने और अकुशल निरीक्षण को जिम्मेदार बताया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संस्थान की तरफ से स्थानीय हवाई सुरक्षा विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई थी. यहां तक कि स्थानीय हवाई सुरक्षा विभाग ने कई बार मुख्य प्रशिक्षक टोंगिया को सूचना देने की कोशिश भी की लेकिन वह फोन पर भी उपलब्ध नहीं थे. दुर्घटना के बाद मुख्य विमान प्रशिक्षक से पहली बार 20 मई 2010 को संपर्क हो पाया, वह भी डीजीसीए के अधिकारियों के दुर्घटनास्थल पर पहुंचने के बाद.