सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद-370 को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान नेशनल कांफ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन को फटकार लगाते हुए कहा कि, “अकबर लोन हलफनामा दाखिल करें की वे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं।”
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ को केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मोहम्मद अकबर लोन को बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। और सदन में नारे लगाने के लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पांच जजों की पीठ ने मेहता की अर्जी को मान लिया।
मोहम्मद अकबर लोन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि यदि लोन मंगलवार तक एफिडेविट दाखिल नहीं करते हैं तो वह उनकी पैरवी नहीं करेंगे।
आपको बता दें, वर्ष 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेता अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे।