भांग बेचने पर सिविल कोर्ट ने सुनाई एक लाख जुर्माना और पांच साल की सजा: बिहार

बिहार के दरभंगा की सिविल कोर्ट ने पहली बार भांग बेचने के आरोप में दो शख्स को पांच साल की जेल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

दरभंगा कोर्ट ने एक शराब धंधेबाज को भी दोषी करार देते हुए 6 साल के सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस साल मार्च में रवि जायसवाल को उसके घर से करीब 450 लीटर अवैध शराब बरामद कर गिरफ्तार किया था।

सूत्रों के अनुसार बिहार में भांग बेहद प्रचलित है और यह गली-गली पान दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है। और आज से पहले भांग बेचने की इतनी बड़ी सजा पूरे राज्य में किसी को नहीं मिली है।