आर्मी चीफ बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने वाली अधिसूचना पर पाक सुप्रीम कोर्ट की रोक

एक बड़े घटनाक्रम में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को झटका देते हुए उनके कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को कल तक के लिए निलंबित कर दिया है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने १९ अगस्त को इसे मंजूरी देते हुए अधिसूचना को राष्ट्रपति आरीफ अल्वी के पास भेजा था जिन्होंने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।
अब इस मामले में कोर्ट ने सवाल उठाया है कि कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना आर्मी चीफ (सीओएएस) के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। बाजवा का कार्यकाल इसी २९ नवंबर को पूरा हो रहा है। साथ ही अदालत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली तीन  सदस्यीय बेंच ने कहा कि इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने १९ अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर बाजवा का कार्यकाल अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया था। अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।

सेना प्रमुख जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर सरकार की ओर की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सरकारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सेना प्रमुख सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया।