मनी लॉन्ड्रिंग केस: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी हैं। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार व पद दुरुपयोग से संबंधित जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा हैं।

सीबीआई की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें, सीबीआई ने इस वर्ष अप्रैल माह में देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।

देशमुख ने याचिका में चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।