योगेश
दुनिया में शाकाहार चीज़ें की कमी हो रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। खेती की ज़मीन कम होने से ये सब हो रहा है। भूमि अधिग्रहण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। भोजन की आपूर्ति और ग़रीबों की थाली से छिनते भोजन की इस चिन्ता को एक खाद्य भविष्यविज्ञानी की भविष्यवाणी ने और बढ़ा दिया है। खाद्य भविष्यविज्ञानी ने कहा है की आज से 100 साल के बाद 2123 तक भोजन की थाली से 10 खाद पदार्थ ग़ायब हो जाएँगे। भविष्यवक्ता ने कहा है की ये सभी 10 खाद्य पदार्थ संयंत्र आधारित हो जाएँगे। लोग इनको घरों में बननाने की जगह कम्पनियों से ख़रीदकर खाने लगेंगे और वो काफ़ी महँगे हो जाएँगे, जिससे आम लोग उन्हें नहीं ख़रीद पाएँगे। इन खाद्य पदार्थों में शहद, काबुली चना, दूध, दालें, अनाज आदि शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे की वजह दुनिया की कई बड़ी कम्पनियों का इन चीज़ें को अपने क़ब्ज़ें में लेने की कोशिश है। इन कम्पनियों में हज़ारों अंतरराष्ट्रीय भूमि निवेशों की होड़ लगी हुई है।
देश में सरकार 2020 में तीन कृषि क़ानून लायी थी, जिनको किसानों के लम्बे आन्दोलन के बाद वापस ले लिया गया। लेकिन कई किसान आज भी मानते हैं कि सरकार ने अपनी योजना को हमेशा के लिए ठण्डे बस्ते में नहीं डाला है। जब अवसर मिलेगा, सरकार किसानों की ज़मीन छीनने का काम करेगी। देश में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण होना चिन्ता का विषय है। पिछले दिनों डेलावेयर विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक नये शोध में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और जंगलों को नष्ट किये जाने से जैव विविधता का ख़तरा पैदा हो रहा है। यह अध्ययन एनएसएफ के सोशियो इकोलॉजिकल सिंथेसिस सेंटर के माध्यम से लाये गये अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण है। लेकिन जैव विविधता के ऐसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों भर से काम नहीं चलेगा।
हमारे देश में भूमि अधिग्रहण क़ानून-2013 के तहत गाँवों में भूमि अधिग्रहण पर चार गुना और शहरों में भूमि अधिग्रहण पर दोगुना मुआवज़ा देने का प्रावधान था। लेकिन अब यह मुआवज़ा घटकर दो गुना रह गया है। वहीं गाँवों में केंद्रीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भूमि के सरकारी भाव पर ही होता है। सन् 2015 में सरकार ने भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन किया था, जिस पर कुछ राज्य सरकारों ने सवाल भी उठाये थे, देश की सरकार ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया था। इस संशोधन वाले भूमि अधिग्रहण में साफ़ कहा गया है कि भूमि का मुआवज़ा राज्यों द्वारा निर्धारित मुआवज़ा ही होगा। भूमि अधिग्रहण सरकारी परियोजनाओं के लिए होने के लिए भू-अर्जन में प्रावधान दिये गये हैं। किसानों को भूमि अधिग्रहण से नुक़सान होता है। इससे उनकी कृषि योग्य भूमि छिन जाती है और वे मज़दूर बनने को मजबूर होते हैं। देश में कृषि भूमि के लगातार छिनने से शाकाहार वाले खाद पदार्थ की पैदावार भी कम होती जा रही है, जिससे हर किसी की थाली तक भोजन नहीं पहुँच पा रहा है। चिन्ता की बात यह है कि हमारे देश में किसानों की संख्या घट रही है।
स्विट्जरलैंड में बर्न विश्वविद्यालय से बाहर चलने वाले कई शोध और विकास संगठनों की एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय पहल से भूमि अधिग्रहण और उससे होने वाले नुक़सानों के चौंकाने वाले ख़ुलासे हुए हैं। इस पहल से सन् 2009 से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भूमि सौदों पर आँकड़े इकट्ठे किये गये हैं। शोध में कृषि भूमि निवेश के सबसे बड़े वैश्विक आँकड़े सामने आये हैं। सदी की शुरुआत के बाद से भूमि अधिग्रहण तेज़ी से बढऩे के कुछ उल्लेखनीय कारण हैं। सन् 2008 और सन् 2010 में वैश्विक खाद्य संकट ने खाद क़ीमतों में अचानक बढ़ोतरी ला दी, जिसे देखते हुए दुनिया भर में निर्यात पर प्रतीबंध लगा दिया गया। भूगोल और स्थानीय विज्ञान विभाग और संयंत्र और मृदा विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर काइल डेविस ने कहा है कि इन घटनाओं के कारण खाद्य आयात पर भरोसा करने वाले कई देशों ने महसूस किया कि वे इस प्रकार के दुनिया भर में होने वाले व्यवधानों से पडऩे वाले प्रभावों को नहीं झेल सकते। इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए खाद्य निवेश, विशेष रूप से कृषि अधारित निवेश आंशिक रूप से बढ़े। इसके अलावा पहली पीढ़ी की जैव ईंधन फ़सलों वाले देशों, जैसे- मकई, गन्ना और ताड़ के तेल आदि ने विभिन्न देशों को उन जगहों पर परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया, जहाँ कृषि भूमि अपेक्षाकृत सस्ती थी। एक बार सस्ती कृषि भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद इन वस्तुओं का उत्पादन करके उन देशों को निर्यात किया जाना आसान होता है, जो बदलाव और प्रसंस्करण के माध्यम से उनका उपयोग करते हैं।