ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की जगह बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि, हर मशीन में दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह भी जताया जा सकता है। और यह कहते हुए उन्होंने बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की याचिका को ठुकरा दिया।

वकील मनोहर लाल शर्मा ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि बैलट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 (a) को चुनौती दी थी, जिसमें बैलट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है।“